सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
धारा ७६ :
अन्य न्यायालय को कमीशन :
१) किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन उस राज्य से, जिसमें उसे निकालने वाला न्यायालय स्थित है, भिन्न राज्य में स्थित किसी ऐसे न्यायालय को निकाला जा सकेगा (जो उच्च न्यायालय नहीं है और) जो उस स्थान में अधिकारिता रखता है जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है जिसकी परीक्षा की जानी है ।
२) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन को प्राप्त करने वाला हर न्यायालय उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या कराएगा और जब कमीशन सम्यक् रुप से निष्पादित किया गया है तब वह, उसके अधीन लिए गए साक्ष्य सहित, उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा जिसने उसे निकाला था, किन्तु यदि कमीशन निकालने के आदेश द्वारा अन्यथा निदिष्ट किया गया है तो कमीशन ऐसे आदेश के निबन्धनों के अनुसार लौटाया जाएगा ।
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