सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
धारा ८१ :
गिरफ्तारी और स्वीय उपसंजाति से छूट :
ऐसे किसी भी कार्य के लिए, जो लोक अधिकारी द्वारा उसकी पदीय हैसियत में किया गया तात्पर्यित है, उसके विरुद्ध संस्थित किए गए वाद में -
क) डिक्री के निष्पादन में से अन्यथा न तो गिरफ्तार किए जाने का दायित्व प्रतिवादी पर और न कुर्क किए जाने का दायित्व उसकी सम्पत्ति पर होगा ; तथा
ख) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी लोक सेवा का उपाय किए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता वहां, वह उसे स्वीय उपसंजाति से छूट दे देगा ।
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