सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
धारा ८४ :
विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे :
कोइ विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा :
परन्तु यह तब जब कि वाद का उद्देश्य ऐसे राज्य के किसी शासक में या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो ।
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