सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
धारा ९७ :
जहां प्रारम्भिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहां अन्तिम डिक्री की अपील :
जहां इस संहिता के प्रारम्भ के पश्चात् पारित प्रारम्भिक डिक्री से व्यथित कोई पक्षकार ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता है वहां वह उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिक्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रवारित रहेगा ।
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