दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय १० :
लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना :
क - विधिविरुद्ध जमाव :
धारा १३० :
जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग :
१)यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर-बितर किया जाए तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित हा, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर-बितर करा सकता है ।
२)ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से, जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकडी का समादेशन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर-बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी बाबत् मजिस्ट्रेट निदेश दे या जिन्हें जमाव को तितर-बितर करने या विधि के अनुसार दण्ड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे ।
३)सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्येपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किन्तु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुँचाएगा जितनी उस जमाव को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 130.
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