दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय १० :
ख - लोक न्यूसेंस (कंटक / व्याधा / बाधा ) :
धारा १४३ :
मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस (बाधा /व्याधा / कंटक) की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिशेध कर सकता है :
कोई जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की न तो पुनरावृत्ति करे और ने उसे चालू रखे ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 143.
section 143 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 143 in hindi .
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