दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय १० :
ग - न्यूसेंस (बाधा /कंटक/ व्याधा) या आशंकित खतरे के अर्जेण्ट मामले :
निम्नलिखित नई धारा अन्त:स्थापित किन्तु अब तक प्रवृत्त नहीं :
धारा १४४-क :
आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामुहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति :
१)जिला मजिस्ट्रेट, जब भी वह लोक शांति या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, लोक सूचना द्वारा या आदेश द्वारा, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जुलूस में आयुध ले जाने या किसी लोक स्थान में आयुध सहित कोई सामूहित कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण संगठित या आयोजित करने या उसमें भाग लेने का प्रतिषेध कर सकेगा ।
२)इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किया गया आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी समुदाय, दल या संगठन के व्यक्तियों को निदेशित की जा सकेगी या किया जा सकेगा ।
३)इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किया गया आदेश, जारी किए जाने या बनाए जाने की तारीख से तीन मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी या रहेगा ।
४)राज्य सरकार, यदि वह लोक शांति या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निकाली गई लोक सूचना या किया गया आदेश, उस तारीख से, जिसको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी लोक सूचना निकाली गई थी या आदेश किया गया था, ऐसे निदेश के न होने की दशा में समाप्त हो जाती या हो जाता, छह मास की ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रहेगी या रहेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कि जाए ।
५)राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उपधारा (४) के अधीन अपनी शक्तियाँ जिला मजिस्ट्रेट को, ऐसे नियंत्रणों और निदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हे अधिरोपित करना वह ठिक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।
स्पष्टीकरण :
आयुध शब्द का वही अर्थ है जो उसका भारतीय दंड सहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा १५३-कक में है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 144A.
section 144A Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 144A in hindi .
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