दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय १२ :
पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ :
धारा १५८ :
रिपोर्ट कैसे दी जाएगी :
१)धारा १५७ के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे ।
२)ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठिक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे अविलम्ब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 158.
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