दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय १२ :
पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ :
धारा १६० :
साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति :
१)कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अन्दर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ती से, जिसकी दी गई इत्तिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा :
परन्तु किसी पुरुष से जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु का या पैसठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री वे या किसी मानसिक या शारीरीक रुप से नि:शक्त व्यक्ति से, ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।
२)अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा (१) के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 160.
section 160 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 160 in hindi .
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