दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय १३ :
जाँचों और विचारणों में दण्ड न्यायालयों की अधिकारिता :
धारा १७९ :
अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला :
जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है तब ऐसे अपराध की जाँच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 179.
section 179 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 179 in hindi .
INSTALL Android APP
For Full Access Purchase Paid Membership : Price -150 / Yearly.
संपूर्णत: अॅक्सेस के लिए वेबसाईट के पेड मेंबर बने ।
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।