दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय १३ :
जाँचों और विचारणों में दण्ड न्यायालयों की अधिकारिता :
धारा १८५ :
विभिन्न सेशन खण्डों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति :
इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधो मे किस बात के होते हुए भी, राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों का या किसी वर्ग के मामलो का विचारण, जो किसी जिले में विचारणार्थ सुपुर्द हो चुके है, किसी भी सेशन खण्ड में किया जा सकता है :
परन्तु यह तब जबकि ऐसा निदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए किसी निदेश के विरुद्ध नहीं है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 185.
section 185 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 185 in hindi .
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