दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय १३ :
जाँचों और विचारणों में दण्ड न्यायालयों की अधिकारिता :
धारा १८९ :
भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना :
जब किसी ऐसे अपराध की जिसका भारत से बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना अभिकथित है, जाँच या विचारण धारा १८८ के उपबंधो के अधीन किया जा रहा है तब, यदि केन्द्रीय सरकार उचित समझे तो यह निदेश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की या पेश किए प्रदर्शों की प्रतियों को ऐसी जाँच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामलें में साक्ष्य के रुप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किन्हीं बातों के बारें में, जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्श संबंधित है, साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 189.
section 189 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 189 in hindi .
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