दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय १४ :
कार्यवाहियाँ शुरु करने के लिए अपेक्षित शर्तें :
धारा १९५-क :
धमकी इत्यादि के मामले में साक्षियों के लिए प्रक्रिया :
भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा १९५-क के अधीन किसी अपराध के संबंध में साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति परिवाद दाखिल कर सकेगा ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 195A.
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