दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय २३ :
ख - साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन (आयोग / किसी कार्य को करने के लिए या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आदेश या प्राधिकार ) :
धारा २८७ :
पक्षकार साक्षीयों की परीक्षा कर सकेंगे :
१)इस संहिता के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार, जिसमें कमीशन जारी किया गया है, अपने-अपने ऐसे लिखित परिप्रश्न भेज सकते है जिन्हें कमीशन का निदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवाद्यक से सुसंगत समझता है और उस मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के लिए, जिसे कमीशन निर्दिष्ट किया जाता है या जिसे उसके निष्पादन का कर्तव्य प्रत्यायोजित किया जाता है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे परिप्रश्नों के आधार पर साक्षी की परीक्षा करे ।
२)कोई ऐसा पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्लीडर द्वारा, या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकता है और उक्त साक्षी की (यथास्थिति) परीक्षा, प्रति-परीक्षा और पुन:परीक्षा कर सकता है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 287.
section 287 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 287 in hindi .
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