दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय २३ :
ख - साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन (आयोग / किसी कार्य को करने के लिए या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आदेश या प्राधिकार ) :
धारा २८९ :
कार्यवाही का स्थगन (स्थगित करना / आगे बढाना) :
प्रत्येक मामलें में, जिसमें धारा २८४ के अधीन कमीशन जारी किया गया है, जाँच विचारण, या अन्य कार्यवाही ऐसे विनिर्दिष्ट समय तक के लिए, जो कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने के लिए उचित रुप से पर्याप्त है, स्थगित की जा सकती है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 289.
section 289 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 289 in hindi .
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।