दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय २३ :
ख - साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन (आयोग / किसी कार्य को करने के लिए या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आदेश या प्राधिकार ) :
धारा २९० :
विदेशी कमीशनों का निष्पादन :
१)धारा २८६ के उपबंध और धारा २८७ और धारा २८८ के उतने भाग के उपबंध, जितना कमीशन का निष्पादन किए जाने औैर उसके लौटाए जाने से संबंधित है, इसमें इसके पश्चात् वर्णित किन्हीं न्यायलयों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी किए गए कमीशनों के बारे में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा २८४ के अधीन जारी किए गए कमीशनों को लागू होते है ।
२)उपधारा (१) में निर्दिष्ट न्यायालय, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट निम्नलिखित है :-
क)भारत के ऐसे क्षेत्र के अन्दर, जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, अधिकारीता का प्रयोग करने वाला ऐसा न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;
ख)भारत से बाहर के किसी ऐसे देश या स्थान में, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला और उस देश या स्थान में प्रवृत्त विधि के अधीन आपराधिक मामलों के संबंध में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने का प्राधिकार रखने वाला न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 290.
section 290 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 290 in hindi .
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