दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय २४ :
जाँचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध :
धारा ३०४ :
कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता :
१) जहाँ सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में, अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, और जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहाँ न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करेगा ।
२)राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय -
क)उपधारा (१) के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चयन के ढंग का;
ख)ऐसे प्लीडरों को न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का;
ग)ऐसे प्लीडरों को सरकार द्वारा संदेय फीसों का और साधारणत: उपधारा (१) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए,
उपबंध करने वाले नियक बना सकता है ।
३)राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (१) और (२) के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 304.
section 304 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 304 in hindi .
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