दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय २९ :
अपीलें :
धारा ३७७ :
राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध अपील :
१)उपधारा (२) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्धी के किसी मामले में लोक अभियोजक को दण्डादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध -
क)सेशन न्यायालय में, यदि दण्डादेश किसी मजिस्ट्रेट किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है; और
ख)उच्च न्यायालय में , यदि दण्डादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है,
अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है ।
२)यदि ऐसी दोषसिद्धि किसी मामले में है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, १९४६ (१९४६ का २५ ) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा या इस संहिता से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियक मे अधीन अपराध का अन्वेषन करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है तो केन्द्रीय सरकार भी लोक अभियोजक को दण्डादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध -
क)सेशन न्यायालय में, यदि दण्डादेश किसी मजिस्ट्रेट किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है; और
ख)उच्च न्यायालय में , यदि दण्डादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है,
अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है ।
३)जब दण्डादेश के विरुद्ध अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है तब यथास्थिति, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय उस दण्डादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिय गया है और कारण दर्शित करते समय अभियुक्त अपनी दोषमुक्ति के लिए या दण्डादेश में कमी करने के लिए अभिवचन कर सकता है ।
१.(४) जब अपील भारतीय दण्ड संहिता के धारा ३७६, धारा ३७६ क, धारा ३७६ कख, धारा ३७६ ख, धारा ३७६ ग, धारा ३७६ घ, धारा ३७६ घक, धारा ३७६ घख या धारा ३७६ ङ के अधीन पारीत दण्डादेश के विरद्ध की गई है, तब वह अपील, एसे अपील दाखिल करने तारीख से छह महिने के भीतर निपाटाई जाएगी ।)
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१. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१८ (क्र. २२ सन २०१८) की धारा २१ द्वारा अंत:स्थापित.(भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड १, दिनांक ११-८-२०१८) पर अंग्रेजी में प्रकाशित ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 377.
section 377 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 377 in hindi .
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