दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय २९ :
अपीलें :
धारा ३८२ :
अपील की अर्जी :
प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके प्लीडर द्वारा उपस्थित की गई लिखित अर्जी के रुप में की जाएगी और प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ (जब तक वह न्यायालय जिसमें वह उपस्थित की जाए अन्यथा निदेश न दे) उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 372.
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