दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय २९ :
अपीलें :
धारा ३९२ :
जहाँ अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रुप में विभाजित हों, वहाँ प्रकिया :
जब इस अध्याय के अधीन अपील उच्च न्यायालय द्वारा उसके न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष सुनी जाती है और वह राय में समान रुप से विभाजित है तब अपील उनकी रायों के सहित उसी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएॅगी और ऐसा न्यायाधीश, ऐसी सुनवाई के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे, अपनी राय देगा और निर्णय या आदेश ऐसी राय के अनुसार होगा :
परन्तु यदि न्यायपीठ गठित करने वाले न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश या जहाँ अपील इस धारा के अधीन किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है वहाँ वह न्यायाधीश अपेक्षा करे तो अपील, न्यायाधीशों के वृहत्तर न्यायपीठ द्वारा पुन:सुनी जाएँगी और विनिश्चित की जाएगी ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 392.
section 392 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 392 in hindi .
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