दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ३२ :
ख - कारावास
धारा ४१९ :
निष्पादन के लिए वारण्ट का निदेशन :
कारावास के दण्डादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारण्ट उस जेल या अन्य स्थान के भारसाधक अधिकारी को निदिष्ट होगा, जिसमें बंदी परिरुद्ध है या परिरुद्ध किया जाना है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 419.
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