दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ३२ :
ग - जुर्माने का उद्ग्रहण :
धारा ४२३ :
जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी किया गया वारण्ट :
इस सहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जब किसी अपराधी को किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के, जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है किसी दण्ड न्यायालय द्वारा जुर्माना देने का दण्डादेश दिया गया है और दण्डादेश देने वाला न्यायालय ऐसी रकम को, भू-राजस्व की बकाया के तौर पर उद्ग्रहीत करने के लिए, उन राज्यक्षेत्रों के, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किसी जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए वारण्ट जारी करता है, तब ऐसा वारण्ट उन राज्यक्षेत्रों के, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किसी न्यायालय द्वारा धारा ४२१ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किया गया वारण्ट समझा जाएगा और तद्नुसार ऐसे वारण्ट के निष्पादन के बारे में उक्त धारा की उपधारा (३) के उपबंध लागू होंगे ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 423.
section 423 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 423 in hindi .
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