दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ३२ :
ङ - दण्डादेशों का निलम्बन, परिहार और लघुकरण :
धारा ४३३ :
दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति :
समुचित सरकार दण्डादिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना -
क)मृत्यु दण्डादेश का भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) द्वारा उपबंधित किसी अन्य दण्ड के रुप में लघुकरण कर सकती है;
ख)आजीवन कारावास के दण्डादेश का, चौदह वर्ष के अनधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रुप में लघुकरण कर सकती है;
ग)कठीन कारावास के दण्डादेश का, किसी ऐसी अवधि के सादा कारावास में, जिसके लिए वह व्यक्ति दण्डादिष्ट किया जा सकता है, या जुर्माने के रुप में लघुकरण कर सकती है;
घ)सादा कारावास के दण्डादेश का जुर्माने के रुप में लघुकरण कर सकती है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 433.
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