दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ३२ :
ङ - दण्डादेशों का निलम्बन, परिहार और लघुकरण :
धारा ४३३-क :
कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन :
धारा ४३२ में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए मृत्यु दण्ड विधि द्वारा उपबंधित दण्डों में से एक है, आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया है या धारा ४३३ के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दण्डादेश का आजीवन कारावास के रुप में लघुकरण किया गया है वहाँ ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोडा जाएगा जब तक की उसने चौदह वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 433-A.
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