दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ३३ :
जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध :
धारा ४४२ :
अभिरक्षा से उन्मोचन :
१)ज्यों ही बन्धपत्र निष्पादित कर दिया जाता है त्यों ही वह व्यक्ति, जिसकी हाजिरी के लिए निष्पादित किया गया है, छोड दिया जाएगा और जब वह जेल में हो तब उसकी जमानत मंजूर करने वाला न्यायालय जेल के भारसाधक अधिकारी को उसके छोडे जाने के लिए आदेश जारी करेगा और वह अधिकारी आदेश की प्राप्ति पर उसे छोड देगा ।
२)इस धारा की या धारा ४३६ या धारा ४३७ की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के छोडे जाने की अपेक्षा करने वाली न समझी जाएगी जो ऐसी बात के लिए निरुद्ध किए जाने का भागी है, जो उस बात से भिन्न जिसके बारे में बन्धपत्र निष्पादित किया गया है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 442.
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