दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ३३ :
जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध :
धारा ४४४ :
प्रतिभुओं का उन्मोचन :
१)जमानत पर छोडे गए व्यक्ति की हाजिरी और उपस्थिति के लिए प्रभिुओं में से सब या कोई बंधपत्र के या पूर्णतया या वहाँ तक, जहाँ तक वह आवेदकों से संबंधित है, प्रभावोन्मुक्त किए जाने के लिए किसी समय मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकते है ।
२)ऐसा आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट यह निदेश देते हुए गिरफ्तारी का वारण्ट जारी करेगा कि ऐसे छोडे गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए ।
३)वारण्ट के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति के हाजिर होने पर या उसके स्वेच्छया अभ्यर्पण करने पर मजिस्ट्रेट बन्धपत्र के या तो पूर्णतया,या वहाँ तक, जहाँ तक कि वह आवेदकों से संबंधित है, प्रभावोन्मुक्त किए जाने का निदेश देगा और ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह अन्य पर्याप्त प्रतिभू दे और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे जेल सुपुर्द कर सकता है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 444.
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