दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ३३ :
जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध :
धारा ४४७ :
प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंधपत्र का समपहरण हो जाने कि दशा में प्रक्रिया :
जब इस संहिता के अधीन बंधपत्र का कोई प्रतिभू दिवालिया हो जाता है या मर जाता है अथवा जब किसी बंधपत्र का धारा ४४६ के उपबंधो के अधीन समपहरण हो जाता है तब वह न्यायालय, जिसके आदेश से ऐसा बंधपत्र लिया गया था या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, जिसस ऐसी प्रतिभूति मांगी गई थी, यह आदेश दे सकता है कि वह मूल आदेश के निदेशों के अनुसारा नई प्रतिभूति दे और यदि ऐसी प्रतिभूति न दी जाए दो वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे कार्यवाही कर सकता है मानो उस मूल आदेश के अनुपालन में व्यतिक्रभ किया गया है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 447.
section 447 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 447 in hindi .
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