दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ३७ :
प्रकीर्ण :
धारा ४७८ :
कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति :
यदि किसी राज्य का विधान-मण्डल संकल्प द्वारा ऐसी अनुज्ञा देता है तो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि धारा १०८,१०९, ११०, १४५ और १४७ में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 478.
section 478 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 478 in hindi .
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