दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ३७ :
प्रकीर्ण :
धारा ४८३ :
न्यायिक मजिस्ट्रेटो के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य :
प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अपने अधीक्षण का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि ऐसे मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का निपटारा शीघ्र और उचित रुप से किया जाता है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 483.
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