दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय १ :
प्रारम्भिक :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :
१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ है ।
२) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है:
परन्तु इस संहिता के अध्याय ८, १० और ११ से संबंधित उपबन्धों से भिन्न, उपबन्ध -
क) नागालैण्ड राज्य
ख) जनजाति क्षेत्र
इन क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, किन्तु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबन्धों या उनमें से किसी को, यथास्थिति, संम्पूर्ण नागालैण्ड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषांगिक या पारिणामिक उपन्नतरणों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा में, जनजाति क्षेत्र से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जो १९७२ की जनवरी के २१ वें दिन के ठीक पहले, संविधान की षष्ठ अनुसूची के पेरा २० में यतानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है ।
३) यह १९७४ के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा ।
( संविधान : षष्ठ अनुसूची :
२० : जनजाति क्षेत्र :
१) नीचे दी गई सारणी के भाग १, भाग २ (भाग २क) और भाग ३ में विनिर्दिष्ट क्षेत्र क्रमश: असम राज्य, मेघालय राज्य (त्रिपुरा राज्य) और मिजोरम (राज्य) के जनजाति क्षेत्र होंगे ।
२) नीचे दी गई सारणी के भाग १, भाग २ या भाग ३ में किसी जिले के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वात्तर क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम, १९७१ की धारा २ खंड (ख) के अधीन नियत किए गए दिन से ठीक पहले विद्यमान उस नाम के स्वशासी जिले में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के प्रति निर्देश है :
परंतु इस अनुसूची के पैरा ३ के उप-पैरा (१) के खंड (ङ) और खंड (च), पैरा ४, पैरा ५, पैरा ६, पैरा ८ के उप-पैरा (३) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) और उप-पैरा (४) तथा पैरा १० के उप-पैरा (२) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, शिलांग नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र के किसी भाग के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह (खासी पहा‹डी जिले) के भीतर है ।
३) नीचे दी गई सारणी के २क भाग में त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद अधिनियम, १९७९ की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में समाविष्ट राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 1.
section 1 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 1 in hindi .
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