दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय २ :
दण्ड न्यायालयों और कायालयों का गठन
धारा १० :
सहायक सेशन न्यायधीशों का अधीनस्थ(निम्न पदस्थ) होना :
१)सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करदे हैं ।
२)सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम, समय-समय पर बना सकता है ।
३)सेशन न्यायाधीश, अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, किसी अर्जेण्ट (शिघ्र) आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न हो तो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है, और यह समझ जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को एसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 10.
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