दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ८ :
परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति (जमानत) :
धारा १२४ :
बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति :
१)जब वह व्यक्ति, जिसको हाजिरी के लिए धारा १२१ की उपधारा (३) के परन्तुक के अधीन या धारा १२३ की उपधारा (१०) के अधीन समन या वारण्ट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बंधपत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांति की, जैसी मूल प्रतिभूति थी, नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा ।
२) ऐसा प्रत्येक आदेश धारा १२० से धारा १२३ तक की धाराओं के (जिसके अन्तर्गत ये दोनों धाराएँ भी है ) प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, धारा १०६ या धारा ११७ के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 124.
section 124 i Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1974 section 124 in hindi .
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