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धारा १० : आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति :
आयुध अधिनियम १९५९ धारा १० : आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति : १) कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी आयुधों या गोलाबारुद को समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा तब तक न तो भारत में लाएगा न वहां से बाहर ले जाएगा जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए… more »