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धारा १२क : १.(संक्षेपत: विचारण की शक्ति :
आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ धारा १२क : १.(संक्षेपत: विचारण की शक्ति : (१) यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसमें २.(किसी आवश्यक वस्तु के जो उपधारा (२) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवश्यक वस्तु नहीं है,) उत्पादन, प्रदाय या वितरण… more »