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धारा १२ख : सिविल न्यायालय द्वारा व्यादेशों आदि..
आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ धारा १२ख : १.(सिविल न्यायालय द्वारा व्यादेशों आदि का दिया जाना : इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए किसी आदेश के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत से किए गए या किए गए… more »