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धारा १४६ : पर-व्यक्ति जोखिम बीमा के लिए आवश्यकता :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १४६ : पर-व्यक्ति जोखिम बीमा के लिए आवश्यकता : १)कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में मोटर यान का उपयोग यात्री से भिन्न रूप में तभी करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से तभी कराएगा या उसे करने देगा जब, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस अन्य… more »