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धारा १५ : अधिनियम के तीन की गई कार्रवाई के लिए परित्राण :
आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ धारा १५ : अधिनियम के तीन की गई कार्रवाई के लिए परित्राण : (१) किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं हो सकेगी जो धारा ३ के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई… more »