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धारा १८७ : दुर्घटना सम्बन्धी अपराधों के लिए दण्ड :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १८७ : दुर्घटना सम्बन्धी अपराधों के लिए दण्ड : जो कोई धारा १३२ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) या धारा १३३ या धारा १३४ के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो… more »