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धारा २१ : कब्जा विधिपूर्ण न रहने पर आयुध आदि का निक्षेप :
आयुध अधिनियम १९५९ धारा २१ : कब्जा विधिपूर्ण न रहने पर आयुध आदि का निक्षेप : १) कोई भी व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसे आयुध और गोलाबारुद हों जिनका कब्जा अनुज्ञप्ति की अस्तित्वावधि के अवसान या अनुज्ञप्ति के निलम्बन या प्रतिसंहरण के परिणामस्वरुप या धारा ४ के… more »