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धारा २४ : केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन अभिग्रहण और..
आयुध अधिनियम १९५९ धारा २४ : केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन अभिग्रहण और निरोध : केन्द्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति के कब्जे में के किन्हीं भी आयुधों या किसी भी गोलाबारुद के अभिग्रहण का आदेश किसी भी समय, इस बात के होते हुए भी दे सकेगी कि ऐसा व्यक्ति… more »