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धारा २७ : १.(आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड, आदि :
आयुध अधिनियम १९५९ धारा २७ : १.(आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड, आदि : १) जो कोई धारा ५ के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोलाबारुद को उपयोग में लाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय… more »