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धारा ३६ : कतिपय अपराधों के बारे में इत्तिला का दिया जाना :
आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३६ : कतिपय अपराधों के बारे में इत्तिला का दिया जाना : १) हर व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान हो, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, निकटतम पुलिस थाने के… more »