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धारा ८ : जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिन्ह न हों, उनके..
आयुध अधिनियम १९५९ धारा ८ : जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिन्ह न हों, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध : १) कोई भी व्यक्ति किसी १.(अग्न्यायुध या गोला बारुद) पर या अन्यथा दर्शित कोइ भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह न तो मिटाएगा, न हटाएगा, न परिवर्तित… more »