आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
(२००५ का अधिनियम संख्यांक ५३)
आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-
अध्याय १ :
प्रारंभिक :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :
१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५ है ।
२) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।
३) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी राज्य के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।
#DM Act 2005 Hindi section 1 #section 1 DM Act 2005 Hindi
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