आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा १६ :
राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति :
राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।
#DM Act 2005 Hindi section 16 #section 16 DM Act 2005 Hindi
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।