घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम २००६
नियम १७ :
व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा :
(१) व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी चिकित्सा सुविधा के भारसाधक व्यक्ति को घारा ७ के अधीन लिखित अनुरोध कर सकेगा, जिसमें यह स्पष्ट कथन करेगा कि आवेदन धारा ७ के अधीन किया गया है ।
(२) जब संरक्षण अधिकारी ऐसा अनुरोध करता है तब उसके साथ घरेलू हिंसा रिपोर्ट की एक प्रति भी होगी ।
परंतु चिकित्सा सुविधा प्रदाता, अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति व्यक्ति को उसके द्वारा चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन किए जाने से पहले, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज न कराए जाने पर चिकित्सा सहायता या परीक्षण के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए मना नहीं करेगा।
(३) यदि घरेलू हिंसा रिपोर्ट नहीं की गई है तो चिकित्सा सुविधा का भारसाधक व्यक्ति इसे प्ररम १ में भरेगा और उसे स्थानीय संरक्षण अधिकारी को भेजेगा ।
(४) चिकित्सा सुविधा प्रदाता, व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति खर्च के बिना उपलब्ध कराएगा।
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