१.(दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१)
(१९६१ का अधिनियम संख्यांक २८)
दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रुप में अधिनियमित हो :-
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :
(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, १९६१ है।
(२) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
(३) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
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१. १९६८ के अधिनियम सं० २६ की धारा ३ और अनुसूची भाग १ द्वारा पांडिचेरी पर विस्तारित ।
२. १ जुलाई, १९६१ (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग २, अनुभाग ३(एक), पृष्ठ १००५ पर मुद्रित अधिसूचना सं० का आ०१४१०, तारीख २०-६-१९६१ देखिए।
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