दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१
धारा ८क :
१.(कुछ मामलों में सबूत का भार :
जहां कोई व्यक्ति धारा ३ के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा ४ के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है।)
---------
१.१९८६ के अधिनियम सं० ४३ की धारा ८ द्वारा (१९-११-१९८६ से) अन्त:स्थापित ।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।