ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा ३३च :
सरकारी विश्लेषक :
(१) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विहित अर्हताओं वाले ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझती है, ऐसे क्षेत्रों के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकेगी जैसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंप जाएं।
(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी न तो केन्द्रीय सरकार और न राज्य सरकार ही किसी ऐसे अधिकारी को जो उसके अधीन सेवा न कर रहा हो उस सरकार की, जिसके अधीन वह सेवा कर रहा हो, पूर्व सम्मति के बिना सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करेगी।
१.(३) कोई भी व्यक्ति जिसका किसी ओषधि के विनिर्माण या विक्रय में कोई वित्तीय हित है, इस धारा के अधीन सरकारी विश्लेषक नियुक्त नहीं किया जाएगा।)
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१.१९८२ के अधिनियम सं० ६८ की धारा ३२ द्वारा (१-२-१९८३ से) अंत:स्थापित ।
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