ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा ३३ण :
प्रथम अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति :
केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए प्रथम अनुसूची में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात और वैसा करने के अपने आशय की तीन मास से अन्यून की सूचना शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा देकर वैसी ही अधिसूचना द्वारा कर सकेगी और तब उक्त अनुसूची तद्नुकूल संशोधित समझी जाएगी।
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